हमरNews:
जिले के सभी 15 नगरीय निकायों में 25 सितंबर से कंटेनमेंट यानि टोटल लॉकडाउन हो जाएगा। इस दौरान अभी तक जरूरी सेवाओं में शामिल राशन व सब्जी की भी दुकानें बंद रहेंगी। पेट्रेाल पंप में केवल सरकारी गाड़ियों व सरकारी व्यवस्था, मेडिकल आदि में लगे गाड़ियों को ही पेट्रोल दिया जाएगा। आम लोगों को उनकी गाड़ियों के लिए पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने जिला मुख्यालय सहित सभी पंद्रह नगरीय निकायों में 25 सितंबर से लॉकडाउन की घोषणा की है, यह आदेश आज से प्रभावी हो जाएगा।
आदेश के अनुसार डेयरी सुबह 6 बजे से 8 बजे तक तथा शाम 5 से 6:30 बजे तक ही खुलेगी।
इसी तरह पशुचारा, पेटशॉप, एक्यूरियम यानि चारा से संबंधित दुकानें भी इसी समय तक खोली जा सकेंगी। राशन सामान और सब्जी भाजी की टाइमिंग का उल्लेख नहीं है इसलिए यह माना जा रहा है कि ये दुकानें बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे तथा अस्पताल परिसर में संचालित मेडिकल स्टोर 24 घंटे खुले रहेंगे।कोविड सेंटर में हैं तो इनसे करें संपर्क
यदि आप यहां हैं- आईटीआई. कुलीपोटा, कोविड अस्पताल जिला चिकित्सालय परिसर जांजगीर, आकांक्षा परिसर (जर्वे), जांजगीर दिव्यांग स्कूल पेंड्री भाटा जांजगीर एवं लायब्रेरी परिमर दिव्यांग स्कूल, कृषि महाविद्यालय बालक छात्रावास भवन जांजगीर, शासकीय एमएमआर महाविद्यालय चांपा और अकलतरा आईटीआई भवन में।इनसे करें संपर्क- सुमित गर्ग, डिप्टी कलेक्टर मोबाइल नंबर 88391-48585
शासकीय क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय जेठा सक्ती, शासकीय अनुसूचित जाति बालक आश्रम धौराभाठा डभरा, शासकीय प्री.मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक गुचकुलिया जैजैपुर, शासकीय बेदराम महाविद्यालय मालखरौदा, एकलव्य आवासीय परिसर पलाड़ीखुर्द सक्ती, शासकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास एवं अनुसूचित बालिका छात्रावास बिर्रा और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र महुदा-बलौदा में।
इनसे करें संपर्क- करूण डहरिया, डिप्टी कलेक्टर मोबाइल नंबर 78286-74523
होम आइसोलेशन में समस्या हो तो यहां करें संपर्क
होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों को किसी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम मोबाइल नबर 91796-23851 एव 91796-25229 में आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है।व्यवस्थाओं को लेकर असमंजस है, तो ये हैं उनके जवाब
- रसोई गैस की बुकिंग के लिए उपभोक्ताओं को काउंटर पर नहीं जाना पड़ेगा।
- ऑनलाइन बुकिंग होगी व होम डिलवरी की जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल भी बंद रहेंगे।
- कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर जाने एवं आने की अनुमति सिर्फ स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति में ही होगी।
- जिले के बाहर जाने व बाहर से आ रहे व्यक्तियों के लिये अंतरजिला आवागमन हेतु ई-पास अनिवार्य होगा।
- पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेंस, एलपीजी परिवहन में युक्त वाहन को ही पेट्रोल दिया जाएगा।
- अन्य वाहनों को पेट्रोल, डीजल देने पर बैन लगा दिया गया है।
- दूध डेयरी सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 6.30 बजे तक खुलेंगे।
- न्यूज पेपर हॉकर सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक बांटने की अनुमति होगी।
- पशुचारा दुकान, पेट शाप एक्वेसियिम की केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु सुबह 6 बजे से 8 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 6.30 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
- औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाइयों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।
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