News in Hindi(हिन्दी में समाचार), Hindi News(हिंदी समाचार) देश के सबसे विश्वसनीय अख़बार पर पढ़ें ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी, ब्रेकिंग न्यूज़ इन हिंदी,हिंदी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ़ टुडे, हिंदी में आज की खबर सुर्खियों में, हिंदी समाचार, न्यूज़ २४, हिंदी न्यूज़ वीडियो, हिंदी लाइव,छत्तीसगढ़ी न्यूज़,लोकल न्यूज़ हिंदी

Breaking

Whatsapp link

Wednesday, March 31, 2021

बड़ी खबर: पूरे छत्तीसगढ़ में नाईट कर्फ्यू, लॉकडाउन के संकेत…!!

बड़ी खबर: पूरे छत्तीसगढ़ में नाईट कर्फ्यू, लॉकडाउन के संकेत…!!


हमरNews:

छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके चलते रायपुर समेत प्रदेश के 19 जिलों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। अब बचे हुए 9 जिलों के कलेक्टर्स ने भी अपने जिलों में रात का कर्फ्यू लगाने के लिए बैठकें शुरू कर दी हैं। संभावना है कि बुधवार रात तक सभी जिलों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों के घरों से निकलने और सभी संस्थान बंद रखने के आदेश जारी हो जाएंगे।


बुधवार को नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश की शुरुआत बिलासपुर कलेक्टर ने की। दोपहर करीब 12.30 बजे उन्होंने आदेश निकालकर जिले की सभी दुकानों को रात 9 से सुबह 6 बजे तक बंद रखने को कहा। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छूट दी गई है। लोगों से बिना कारण घर से नहीं निकलने कहा गया है। अभी तक रायपुर समेत 15 जिलों में हुए निर्णय के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि जगदलपुर समेत 4 जिलों में रात 8 बजे से यह लागू किया गया है।



इन जिलों में रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू

रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, पेंड्रा-गौरेला-मरवाही, राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा, कोरिया​​​, बालोद, जांजगीर-चांपा, कोंडागांव, धमतरी, रायगढ़, दंतेवाड़ा और बेमेतरा में दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह बंद रखे जाएंगे।



जबकि ​अंबिकापुर, जगदलपुर, सूरजपुर और जशपुर में रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। वहीं कवर्धा, केर, मुंगेली, बलरामपुर, बीजापुर, सुकमा में आज रात तक आदेश जारी होने की संभावना है।


 

सभी दुकानदारों को टाइमिंग लिखने को कहा

कलेक्टर ने सभी दुकानदारों और व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठान पर फ्लैक्स लगाने को कहा है। फ्लैक्स पर दुकान के खुलने और बंद होने का समय लिखना होगा। यह काम दुकानदार को अपने खर्च में कराना होगा।



मास्क रखना अनिवार्य

प्रशासन ने सभी तरह की दुकानों में मास्क अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई ग्राहक बिना मास्क पहने वहां पहुंच गया तो सबसे पहले उसे मास्क देना होगा। मास्क पहनने के बाद ही ग्राहक को कोई सामान अथवा सेवा दी जा सकेगी। दुकानों में सैनिटाइजर भी रखना अनिवार्य किया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी होगी।



 

तीन दिन पहले हुआ था फैसला

संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए 28 मार्च की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया था। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसका फैसला करने के लिए कलेक्टरों को अधिकृत किया गया था। मंगलवार दोपहर सबसे पहले सूरजपुर ने नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया। उसके बाद जशपुर, अम्बिकापुर, रायपुर और दुर्ग आदि ने आदेश जारी किया।



रायपुर में कर्फ्यू की पहली रात रहा सन्नाटा

नाइट कर्फ्यू की पहली रात (मंगलवार) रायपुर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। रात 9 बजे के बाद अधिकांश दुकानें बंद हो चुकी थीं। कुछ स्थानों पर पुलिस कर्मियों को हस्तक्षेप कर दुकान बंद करवानी पड़ी। डीडी नगर, जीई रोड, स्टेशन रोड, फाफाडीह, जेल रोड और शांति नगर, शंकर नगर क्षेत्र की दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। रात 10 बजे तक शहर के अधिकांश हिस्सों में सन्नाटा पसर चुका था। स्टेशन रोड पर कुछ होटल और रेस्टोरेंट में जरूर रात 11 बजे तक चहल-पहल दिखी। अधिकांश स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी नहीं दिखी लेकिन लोगों को कर्फ्यू के आदेश का असर नजर आया। वाहनों की संख्या भी रोज की तुलना में बेहद कम नजर आई।

हमरNews

No comments:

Post a Comment