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Wednesday, March 27, 2024

पूर्व मंत्री कवासी लखमा पर दर्ज हुई FIR, सरेआम रुपए बांटने का आरोप

पूर्व मंत्री कवासी लखमा पर दर्ज हुई FIR, सरेआम रुपए बांटने का आरोप


हमरNews: कवासी लखमा, जो बस्तर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। यह एफआईआर जगदलपुर की सिटी कोतवाली में दर्ज की गई है। उन पर पैसे बांटने के मामले में FIR दर्ज की गई है।


छत्तीसगढ़ के बस्तर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ सकती है। कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें उन पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप लगे हैं। बस्तर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ जगदलपुर की सिटी कोतवाली में प्रचार के दौरान पैसे बांटने के मामले में अपराध दर्ज किया गया है। सिटी कोतवाली में यह एफआइआर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर दर्ज कराई गई है।


पूरे मामले में कवासी लखमा के साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य को भी आरोपी बनाया गया है। कवासी लखमा और सुशील मौर्य पर आरोप है कि उन्होंने बाईक रैली के दौरान आदर्श आचार संहिता और रैली की अनुमति शर्तों का उल्लंघन किया है। बताया जा रहा है कि 24 मार्च को शाम चार से छ: बजे के बीच बाईक रैली कर रहे थे। इस बाईक रैली के दौरान जगदलपुर स्थित दंतेश्वरी मंदिर के पास कवासी लखमा ने नगद राशि बांटी। यह मामला कैमरों में क़ैद हो गया।



इन धाराओं में मामला दर्ज

सिटी कोतवाली में इन धाराओं के साथ FIR दर्ज की गई है। सिटी कोतवाली में क्राईम नंबर 155/2024 के तहत दर्ज एफ़आईआर में धारा 171b,171 ग,171 E, 188 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951,1989 की धारा 123 प्रभावी की गई हैं। एफआइआर में घटना स्थल दंतेश्वरी मंदिर के पास जगदलपुर दर्ज है।



आचार संहिता के उल्लंघन पर कवासी लखमा पर हुई FIR

यह प्रकरण चुनाव आयोग के पास पहुंचा। जिसके बाद 25 मार्च की देर शाम जगदलपुर सिटी कोतवाली में कवासी लखमा, जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य के विरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123, इंडियन पेनल कोड की धारा 171 बी, 171 ग और 171 ई, एवं 188 के तहत अपराध गठित करते पाए जाने पर प्राथमिकी कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।



मामले को अनावश्यक तूल दे रही भाजपा

इस मामले में सह आरोपित कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बस्तर सुशील मौर्य ने कहा है, इंटरनेट मीडियो में वायरल फोटो के आधार पर निर्वाचन आयोग ने भाजपा की बी टीम की तरह काम करते हुए थाने में प्राथमिकी की है। जबकि सच्चाई यह है की कवासी लखमा दंतेश्वरी मंदिर गए हुए थे, जहां होलिका दहन समिति के कहने पर भगवान के नाम पर उन्होंने दान किया था। वे वहां वोट मांगने नहीं गए थे। मामले को अनावश्यक तूल दिया गया है।


अपर कलेक्टर बस्तर सीपी बघेल ने कहा, कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा के खुलेआम आचार संहिता के उल्लंघन पाए जाने के बाद प्राथमिकी की गई है।



कल नामांकन पत्र भरेंगे लखमा

बुधवार को नामांकन पत्र जमा करने का अंतिम दिन है। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के नामांकन पत्र जमा करने के अवसर पर बुधवार को आयोजित कार्यक्रम के लिए बस्तर पहुंच रहे हैं।

यहां बता दें कि कवासी लखमा कोंटा विधानसभा सीट से लगातार 6 बार के विधायक हैं। साल 2023 के चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की। अब पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। उनके सामने भाजपा के महेश कश्यप प्रत्याशी हैं।

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