बड़ी खबर: 1 अगस्त से बदल जाएंगे आपकी कार और बाइक के इंश्योरेंस से जुड़े नियम.. जानें सब कुछ…
हमरNews: नई कार या मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, अगर आप भी नई कार या मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं तो 1 अगस्त के बाद आपको ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर कम पैसे खर्च करने होंगे।
भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) ‘मोटर थर्ड पार्टी’ और ‘ओन डैमेज इंश्योरेंस’ (Motor Third Party and Own Damage Insurances) इंश्योरेंस से जुड़े नियम में बदलाव करने जा रही है।
IRDAI के निर्देशों के अनुसार, इसके बाद से नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए कार का बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा कंपनी ने पैकेज कवर को वापस लेने का फैसला किया है, नए नियम लागू होने के बाद उन लोगों पर इसका सीधा असर होगा जो 1 अगस्त के बाद नई कार खरीदने जा रहे हैं।
सस्ता होगा कार और बाइक खरीदना
मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में बदलाव करने से तो अगले महीने से नई कार या बाइक की खरीदारी थोड़ी सस्ती पड़ सकती है. इससे कोरोना काल में करोड़ों लोगों को फ़ायदा मिलेगा, इरडा ने कहा कि लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना लोगों के लिए मंहगा साबित होता है।जानिए क्या है इरडा का नया नियम
इस लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पैकेज को 1 सितंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेश किया गया था, लॉन्ग टर्म का मतलब दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल और चार पहिया वाहनों के लिए तीन साल ‘मोटर थर्ड पार्टी पॉलिसी’ लागू की थी।इसके बाद बीमा कंपनियों ने लॉन्ग टर्म पैकेज वाले प्लान पेश किए थे जिसमें थर्ड पार्टी और ओन डैमेज कवर मिलता था हालांकि, देखा जाए तो जो इससे पहले कार खरीद चुके हैं वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे।
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