हमरNews:
गरीबों को मदद के लिए चर्चा में रहने वाले एक्टर सोनू सूद इस बार गलत कारणों से खबरों में हैं। बीएमसी ने एक 6 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग को होटल में तब्दील करने के आरोप में उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बीएमसी का कहना है कि एक्टर ने बिना किसी जरूरी परमिशन के ही ऐसा किया है।
बीएमसी ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा है कि सोनू सूद के खिलाफ महाराष्ट्र रीजन ऐंड टाउन प्लानिंग ऐक्ट के तहत ऐक्शन लिया जाना चाहिए। बीएमसी ने सोनू सूद पर इमारत के हिस्से को बढ़ाने, बदलाव करने और इस्तेमाल में बदलाव करने का आरोप लगाया है। इस मामले पर सोनू सूद ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्होंने पहले ही बीएमसी से यूजर चेंज के लिए परमिशन ली थी और अब महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे थे।
'बीवी नं 1' बीएमसी की ओर से 4 जनवरी को जुहू पुलिस स्टेशन पर दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि सोनू सूद ने एबी नायर रोड पर स्थित शक्ति सागर बिल्डिंग को बिना परमिशन के ही होटल में तब्दील कर लिया है। नियमों के मुताबिक शक्ति सागर एक रिहायशी बिल्डिंग है और उसका कॉमर्शियल उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
बीएमसी ने अपनी शिकायत में कहा है, 'यह पाया गया है कि सोनू सूद ने खुद ही जमीन के इस्तेमाल में बदलाव कर लिया है। इसके अलावा तय प्लान से अतिरिक्त निर्माण कराते हुए रिहायशी इमारत को रेजिडेंशियल होटल बिल्डिंग में तब्दील कर लिया है। इसके लिए उन्होंने अथॉरिटी से जरूरी तकनीकी मंजूरी भी हासिल नहीं की है।'
इस फिल्म में आएंगे नजर यही नहीं बीएमसी ने सोनू सूद पर नोटिस को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया है। सिविक अथॉरिटी ने कहा कि नोटिस दिए जाने के बाद भी वह लगातार अनधिकृत निर्माण कराते रहे। बीएमसी ने कहा कि आरोपी ने महाराष्ट्र रीजन ऐंड टाउन प्लानिंग ऐक्ट के सेक्शन 7 के तहत दंडनीय अपराध किया है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस मामले का संज्ञान लें और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करें।
अधिकारियों का कहना है कि बीएमसी की ओर से जारी किए गए नोटिस के खिलाफ सोनू सूद ने मुंबई सिविल कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उन्हें वहां से अंतरिम राहत नहीं मिल पाई थी। कोर्ट ने सोनू सूद को हाई कोर्ट में अपील करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया था।
कहा- अब बंद करो बीएमसी का कहना है कि कोर्ट की ओर से दिया गया तीन सप्ताह का वक्त बीत चुका है और उन्हें अनधिकृत निर्माण को न तो हटाया और न ही इस्तेमाल में तब्दीली के फैसले से पीछे हटे हैं। ऐसे में हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह एफआईआर MRTP ऐक्टर के तहत दर्ज की गई है।
हमरNews


No comments:
Post a Comment