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| Labour Card Yojana 2025 |
हरियाणा लेबर कार्ड योजना 2025: निर्माण व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पूरी गाइड
पंजीकरण प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज, लाभ और जरूरी लिंक एक ही जगह।
योजना का उद्देश्य
श्रमिकों को वैध पहचान (लेबर कार्ड) देकर उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, आवास, पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना। इसके तहत श्रमिक व उनके परिवार को नकद सहायता, छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है।
पात्रता (Eligibility)
- हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- निर्माण या असंगठित क्षेत्र में काम करना चाहिए।
- आयु 18 से 60 वर्ष।
- ई-श्रम या संबंधित श्रमिक पंजी में नाम होना लाभकारी है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (हरियाणा)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक/खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- रोजगार/कार्य प्रमाण जैसे साइट/ठेका/आईडी आदि
योजना के प्रमुख लाभ
- आर्थिक सहायता: प्रसूति, आकस्मिक मृत्यु, दिव्यांगता, अंतिम संस्कार आदि पर मदद।
- शिक्षा सहायता: बच्चों के लिए छात्रवृत्ति।
- स्वास्थ्य व बीमा: उपचार मदद और बीमा कवरेज।
- आवास सहायता: घर निर्माण/मरम्मत में अनुदान पात्रता अनुसार।
- पेंशन: निर्धारित आयु के बाद पेंशन योजनाओं का लाभ नियमों के अनुसार।
- अन्य कल्याण योजनाएं: राज्य और केंद्र की योजनाओं से सीधा लाभ।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- hrylabour.gov.in खोलें।
- “Worker Registration/श्रमिक पंजीकरण” विकल्प चुनें।
- नाम, पता, कार्य प्रकार, बैंक विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- सबमिट करें और पंजीकरण संख्या सुरक्षित रखें।
- सत्यापन के बाद आपका लेबर कार्ड जारी हो जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन
नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय या CSC पर जाकर फॉर्म भरें, दस्तावेज जमा करें और रसीद लें।
शुल्क और प्रोसेसिंग
ऑनलाइन पंजीकरण सामान्यतः निःशुल्क होता है। CSC के माध्यम से कराने पर सेवा शुल्क लागू हो सकता है। कार्ड जारी होने का समय स्थानीय सत्यापन पर निर्भर करता है।


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