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Friday, August 1, 2025

छत्तीसगढ़ बड़ी खबर : 'Radhe Radhe' बोलने पर 3 साल की छात्रा को पीटा गया, प्राचार्या गिरफ्तार – पूरी जानकारी

 

1 अगस्त 2025 की सुबह, नर्सरी की एक 3 वर्षीय छात्रा ने स्कूल में प्रवेश करते समय अपनी प्राचार्या Ila Evan Colvin को "Radhe Radhe" कहकर अभिवादन किया। इस पर प्राचार्या ने क्रोधित होकर बच्ची को थप्पड़ मारा, उसके हाथ कसकर पकड़े और फिर उसके मुंह पर टेप चिपका दिया। यह सब स्कूल स्टाफ और कुछ बच्चों के सामने हुआ। बच्ची जब घर पहुंची तो डरी-सहमी थी और रो रही थी। पूछने पर उसने माता-पिता को पूरी बात बताई। यह स्कूल बागदुमार गाँव (नंदिनी थाना क्षेत्र) में स्थित है और व

तारीख: 1 अगस्त 2025
स्थान: बागदुमार गांव, दुर्ग जिला, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां Mother Teresa English Medium School में पढ़ने वाली एक नर्सरी की तीन साल की बच्ची को सिर्फ इसलिए शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ा क्योंकि उसने अपनी स्कूल की प्राचार्या को "Radhe Radhe" कहकर अभिवादन किया।

इस घटना ने पूरे राज्य और देशभर में आक्रोश फैला दिया है। आइए जानते हैं इस घटना से जुड़ी सभी जानकारी विस्तार से।




📌 घटना का पूरा विवरण

  • 1 अगस्त 2025 की सुबह, नर्सरी की एक 3 वर्षीय छात्रा ने स्कूल में प्रवेश करते समय अपनी प्राचार्या Ila Evan Colvin को "Radhe Radhe" कहकर अभिवादन किया।
  • इस पर प्राचार्या ने क्रोधित होकर बच्ची को थप्पड़ मारा, उसके हाथ कसकर पकड़े और फिर उसके मुंह पर टेप चिपका दिया।
  • यह सब स्कूल स्टाफ और कुछ बच्चों के सामने हुआ।
  • बच्ची जब घर पहुंची तो डरी-सहमी थी और रो रही थी। पूछने पर उसने माता-पिता को पूरी बात बताई।

यह स्कूल बागदुमार गाँव (नंदिनी थाना क्षेत्र) में स्थित है और वहां लगभग 200 से अधिक छात्र पढ़ते हैं।




👨‍⚖️ कानूनी कार्रवाई और धाराएं

बच्ची के पिता, जो कि एक मजदूरी का कार्य करते हैं, ने तुरंत नंदिनी पुलिस स्टेशन में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी प्राचार्या को गिरफ्तार कर लिया।

प्राचार्या पर निम्नलिखित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया:

  • BNS धारा 115(2): किसी व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुँचाने का प्रयास
  • BNS धारा 299: गैर इरादतन कृत्य से चोट पहुँचाना
  • Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, धारा 75: बच्चों के साथ क्रूरता का व्यवहार

वर्तमान में प्राचार्या न्यायिक हिरासत में है और जांच चल रही है।




🚨 सामाजिक और धार्मिक प्रतिक्रिया

इस घटना के बाद स्थानीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। बागदुमार क्षेत्र के नागरिकों और हिंदू संगठनों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग से स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की।

लोगों का कहना है कि यह केवल एक मासूम बच्ची पर हिंसा नहीं है, बल्कि यह धार्मिक असहिष्णुता का भी मामला है।




🧠 मनोवैज्ञानिक प्रभाव और मानवाधिकार का दृष्टिकोण

3 साल की उम्र में ऐसा व्यवहार बच्चे के मानसिक विकास पर गहरा असर डाल सकता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार:

  • ऐसी हिंसा से बच्चे में आत्मविश्वास की कमी, भय और समाज से कटाव पैदा हो सकता है।
  • धार्मिक अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना संविधान की आत्मा के खिलाफ है।
  • बच्चों के साथ इस प्रकार का व्यवहार मानवाधिकारों और शिक्षा के अधिकार दोनों का उल्लंघन है।



📊 घटना का सारांश तालिका

विवरणजानकारी
स्थानबागदुमार गांव, दुर्ग जिला, छत्तीसगढ़
विद्यालयMother Teresa English Medium School
घटना की तारीख1 अगस्त 2025
पीड़िता3 वर्ष की छात्रा (नर्सरी)
आरोपीPrincipal Ila Evan Colvin
मामले की स्थितिगिरफ्तार, न्यायिक हिरासत
लागू कानूनBNS 115(2), BNS 299, JJ Act 75



यह घटना न केवल एक बच्ची पर अत्याचार का मामला है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पर हमले जैसा भी है। शिक्षा संस्थानों को एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण देना चाहिए, न कि इस प्रकार की असहिष्णुता दिखानी चाहिए।

इस घटना के जरिए यह स्पष्ट है कि बच्चों के अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, और नैतिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए समाज को एकजुट होकर खड़ा होना होगा।

सरकार और शिक्षा विभाग से अपील: ऐसे स्कूलों की जांच की जाए और दोषियों को कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में कोई मासूम बच्चा इस तरह की प्रताड़ना का शिकार न हो।



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