हमरNews:
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में एक बार फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है। इस बार पुलिस थोड़ा ज्यादा सख्ती करेगी। लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वाले अगर बाहर निकलने का कोई इमरजेंसी साबित नहीं कर पाए, तो उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया जाएगा। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गाड़ी को जब्त कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।
इसके लिए पुलिस ने शहर के सभी प्रवेश मार्ग और बाहर जाने वाले रास्ते में चेकिंग पाइंट बनाए हैं।
इनमें पुलिस जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा प्रमुख चौक-चौराहों पर भी पुलिस जवान तैनात रहेंगे, जो वहां से गुजरने वालों से पूछताछ करेंगे।उल्लेखनीय है कि 21 से 28 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान मेडिकल इमरजेंसी के अलावा अन्य गतिविधियां बंद रहेंगी।शहर भर में 45 चेकिंग पाइंट लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस ने अलग-अलग जगह 45 चेकिंग पाइंट बनाए हैं। इसके अलावा शहर की सीमा से लगे 10 एंट्री पाइंट हैं, जहां से अनावश्यक रूप से आने-जाने वालों को रोका जाएगा। और जांच की जाएगी।
- पुलिस की अपील कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का पूर्णता: पालन करें।
- अनावश्यक घर से बाहर न निकले।
- और न ही भीड़ लगाए।
- केवल मेडिकल इमरजेंसी होने पर ही बाहर निकले।
- कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस का सहयोग करें।
लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। बाहर निकलने वालों को पुलिस रोकेगी। इस दौरान उनसे बाहर निकलने का कारण पूछा जाएगा। इमरजेंसी साबित होने पर ही उन्हें जाने दिया जाएगा। अन्यथा पुलिस कार्रवाई करेगी।
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